19 अवैध विद्यालयों के सामने बीएसए गोण्डा और योगी सरकार के छूटे पसीने
— आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18 का मामला।
— वर्षों से संचालित है 19 अवैध विद्यालय।
गोंडा मुजेहना। पूरे विश्व की बहुचर्चित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उसके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा जिले के मुजेहना ब्लॉक के 19 अवैध विद्यालयों के आगे नतमस्तक हैं तथा इन अवैध विद्यालयों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने में योगी सरकार व बीएसए गोंडा पसीने छूट रहे हैं।
उपरोक्त के संदर्भ में जानकारी देते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने बताया कि उनके द्वारा की गई शिकायत व आरटीआई के जवाब में बीएसए गोंडा ने मुजेहना ब्लॉक के 19 गैर मान्यता प्राप्त, मानक विहीन, अमान्य, अवैध सामान्य विद्यालय की सूची तो उन्हें सौंप दी है परंतु इन 19 अवैध विद्यालयों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने में अधिकारी और योगी सरकार के पसीने छूट रहे हैं।
बता दिन कि आरटीई ऐक्ट, 2009 की धारा 18 के अनुसार बिना मानक व गैर मान्यता प्राप्त अमान्य, अवैध विद्यालयों का संचालन नहीं किया जा सकता परंतु यदि ऐसा संचालन होता है तो रूपये एक लाख तक के जुर्माने व विधिक कार्यवाही का प्रावधान है परंतु यह बेहद चौंकाने वाला मामला है कि खुद बीएसए गोंडा द्वारा दी गई सूची के अनुसार अकेले मुजेहना ब्लॉक में 19 अवैध विद्यालयों का वषों से संचालन हो रहा है जिसके विरुद्ध बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और योगी सरकार कोई भी कार्यवाही कर पाने में पूर्णतया अक्षम हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब शासन स्तर का यह हालत है तो आम जन मानस के बीच भ्रष्टाचार का क्या माहौल है?